चंडीगढ़ | हरियाणा के अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व स्टाफ की कमी बताते हुए प्रदेश में राइट मां हेल्थ को लागू करने की मांग मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जनहित याचिका के तौर पर सुनाई के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया है
मुख्य न्यायधीश पर आधारित खंडपीठ अब इस पर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई करेगी| याचिका दाखिल करते हुए हाई कोर्ट को बताया गया कि प्रदेश के अस्पतालों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं
याचिका में बताया गया करोना ने स्वास्थ्य प्रणाली की कमजोर कड़ियों को उजागर किया है| रिक्त पड़े पदों के कारण लोगों को सही प्रकार से सुविधा नहीं मिल पा रही है| अस्पतालों में अव्यवस्था का माहौल बनता है और इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है |
सिंगल बेंच ने कहा कि यह मुद्दा व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है और ऐसे में इस पर जनहित याचिका के तौर पर की सुनवाई की जानी चाहिए| ऐसे में सिंगल बेच ने इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश को रेफर कर दिया|