हरियाणा परिवहन विभाग ने अब नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से प्रदान करने का एक और कदम उठाया है। इस पहल के तहत, अब तक 47802 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 45679 आवेदकों को मंजूरी दी गई है।
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इस दिन से शुरू हुई है ये पहल
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, श्री नवदीप सिंह विर्क ने इस संबंध में जानकारी दी कि 1 नवम्बर, 2022 से ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत हुई है और इससे लोगों को बिना परेशानी के सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि इसमें 22 अलग-अलग प्रकार की सेवाएं शामिल हैं और अब किसी भी नागरिक को विस्तृत जानकारी के लिए https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice और https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice पोर्टल पर जांच करने की सुविधा है।
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ऑनलाइन सेवाएं बढ़ाने का रखा लक्ष्य
उन्होंने बताया कि विभाग की योजना है कि भविष्य में 22 सुविधाएं बढ़ाकर 35 तक पहुंचाई जाएं। इन 22 सुविधाओं में वाहन रजिस्ट्रेशन की मुख्य सेवाएं शामिल हैं जैसे गिरवी रखना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पता बदलना, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, किराया खरीदने की समझौता करना, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन करना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि, मोटर वाहन के अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना, परमिट की प्रतिलिपि जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि जारी करना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विवरण और परिवहन सेवाओं के रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना शामिल हैं।
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पोर्टल से घर बैठे कर पाएंगे ये कार्य
इसी तरह, लाइसेंस से संबंधित सुविधाओं में लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस का प्रतिस्थापन, लाइसेंस पर पता बदलना, लाइसेंस में सार का प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय चालक परमिट जारी करना, खतरनाक सामग्री चलाने के लिए पृष्ठांकन, पहाड़ी क्षेत्र में चलाने के लिए पृष्ठांकन और लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण शामिल हैं।
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