अब हरियाणा नौकरियों में 75% आरक्षण

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हरियाणा के युवाओं की निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का कानून लागू हो चुका है. इसके लिए सभी निजी कंपनियों को HUM पोर्टल पर 15 जनवरी तक अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी. उन्होंने कहा कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी से बातचीत कर के यह तय किया गया

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नौकरियों में 75% आरक्षण

कि इस कानून में नए स्टार्टअप और आईटी कंपनी को 2 साल तक इस कानून के तहत छूट प्रदान की जाएगी. कंपनियों में सैलरी लिमिट 50 हजार से 30 हजार करने की मांग की थी, जो शुरुवाती स्तर पर मान ली गई है.

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सभी कृषि संबंधी कार्य और कुछ लघु कार्य , जिनमें प्रदेश का स्किल सेट कम प्रयोग होता है, उनको इस कानून से छूट दी गई है. जो भी व्यक्ति हरियाणा में 5 साल से रह रहा है ,वह हरियाणा का डोमिसाइल बनवाकर इस कानून के तहत नौकरी करने का फायदा उठा सकता है.

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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमने इंडस्ट्री की अनेक एसोसिएशनों और उनके संगठनों के तालमेल बनाने की दिशा में कई स्तर की बैठकें की है और उन्हें विश्वास में लेकर ही इस कानून को अमलीजामा पहनाया है

हमने उनसे बातचीत कर ही इस कानून को वर्तमान प्रारुप में जारी किया है. आज से नई नौकरियों के लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए यह एक्ट प्रभावी रहेगा.

इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री दुष्यंत ने कहा कि प्रदेश में चल रही सभी इंडस्ट्रीज का सर्वे चल रहा है और साथ ही इंडस्ट्रीज को स्वयं भी HUM पर रजिस्टर करवाना है.

इस पोर्टल पर बीते एक साल में 16 हजार उद्योगों ने स्वयं रजिस्टर किया है. उन्होंने कहा कि किसी इंडस्ट्री पर कोई बंदिश नहीं कि उन्हें किस जिले से कितने कैंडिडेट लेने हैं, लेकिन उन्हें छूट है कि वो चाहें तो किसी जिले पर 10% की सीमा लगा सकते हैं.

कंपनियों को कुल संख्या का 75% हरियाणा के युवाओं को देना होगा. इस कानून के लागू होने के बाद अगर किसी कैंडिडेट को किसी पद/संस्थान/भर्ती पर किसी प्रकार की आपत्ति है

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कंपनियों को कुल संख्या का 75% हरियाणा के युवाओं को

तो उसकी शिकायत का जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक निपटारे के लिए अधिकतम 45 दिन का समय तय किया गया है. इस समय दौरान उसकी आपत्ति का निपटारा कर दिया जाएगा.




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