हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा बैन हटा लिया है। हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है।
सर्कुलर में बैन से जुड़े पिछले आदेशों को वापस ले लिया गया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगी थी। यानी अब हरियाणा सरकार के कर्मचारी RSS की गतिविधियों में खुलकर भाग ले सकेंगे। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब RSS की गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे।
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सरकार ने 1967 और 1980 में लगाए गए प्रतिबंध वाले आदेशों को वापस ले लिया है। हालांकि राजनीति में कर्मचारियों के हिस्सा लेने, प्रचार करने व वोट मांगने पर अब भी रोक जारी रहेगी। 1967 और 1980 में प्रतिबंध लगाने वाली सरकारों ने RSS को राजनीतिक संगठन माना था। जबकि RSS खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है।
30 नवंबर 1966 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था। इसके मुताबिक मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का हवाला देते हुए कहा था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी से बतौर सदस्य या किसी भी तरह से जुड़ा नहीं होगा। इस नियम में उन संगठनों का भी जिक्र था, जो राजनीतिक नहीं थे, लेकिन किसी न किसी तौर पर राजनीति से जुड़े हुए थे।