निजी क्षेत्र में आरक्षण अगले साल से, अधिसूचना जारी – जाने पूरी खबर

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15 जनवरी से 30 हजार रुपए तक की 75% नौकरियों पर हरियाणा वासियों की भर्ती अनिवार्य

हरियाणा सरकार ने रोजगार अधिनियम, 2020 लागू (75% reservation in private jobs implemented, notification issued) करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब प्रदेश में 15 जनवरी, 2022 से निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण नियम प्रभावी माने जाएंगे। रोजगार अधिनियम लागू होने के बाद निजी सेक्टर की कंपनियों के लिए 30 हजार रुपये महीना तक की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासी युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 2024 तक ‘बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त’ बनाने का टारगेट हासिल करने के लिए इस अधिनियम को बेहद अहम बताया है।

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75% reservation in private jobs implemented, notification issued

CM मनोहर बोले- सरकार हर समय युवाओं के साथ

अधिसूचना जारी करने के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित कर रही है।

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75% reservation in private jobs implemented, notification issued

वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले निजी सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण लागू करने का वादा किया था। सरकार ने इस वादे को महज 2 वर्षों के अंतराल में ही पूरा कर दिया। यह एक अभूतपूर्व कदम है और इससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे।

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सरकार ने पहले निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की घोषणा कब की

बता दें कि सरकार ने पहले निजी क्षेत्र में हरियाणा वासियों के लिए 75% पद रिजर्व करने का ऐलान किया था। लेकिन कंपनियों ने इसका विरोध किया था। सरकार ने विरोध को देखते हुए सिर्फ 30 हजार रुपए तक के महीना वेतन वाले पदों पर ही इस आरक्षण को लागू किया है।

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75% reservation in private jobs implemented, notification issued

15 जनवरी, 2022 से यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति, जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, उन पर लागू होगा।

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75% reservation in private jobs implemented, notification issued

प्राइवेट कंपनियों व ट्रस्ट आदि को को श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या तीस हजार रुपए से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है।

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